कम तौल करने पर विधिक मापविज्ञान (नापतौल) विभाग ने की कार्यवाही।

सरगुजा:: नियंत्रक एवं उप नियंत्रक महोदय, विधिक मापविज्ञान (नापतौल) विभाग, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं कुशल मार्गदर्शन में सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, अम्बिकापुर, सरगुजा द्वारा संभागीय उड़नदस्ता दल का गठन कर शासकीय उड़नदस्ता वाहन, रायपुर से सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों सूरजपुर, कोरिया एवं अम्बिकापुर में दिनांक 16-09-2024 से 20-09-2024 तक विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं की जांच की गई। जांच कार्यवाही में छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009, छत्तीसगढ़ प्रवर्तन नियम 2011 एवं पैकेज में रखी वस्तुएं अधिनियम 2011 के तहत विक्रेताओं के संस्थानों में कम वजन के 4, सत्यापन प्रमाण पत्र के प्रदर्शन नहीं करने संबंधी 8, असत्यापित तौल उपकरणों का विक्रय किये जाने पर 7 एवं पैकिंग वस्तुओं का बिना किसी घोषणा एवं पंजीयन के पैकिंग एवं विक्रय करने संबंधी 7 प्रकरण सहित कुल 26 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें राजीनामा के माध्यम से कुल 120000/- (एक लाख बीस हजार रुपये ) राजीनामा राशि शासकीय मद हेतु एकत्र की गई।

संभागीय दल में श्री सुरेश कुमार देवांगन, सहायक नियंत्रक, अम्बिकापुर, श्री सुजान सिंह, निरीक्षक, अम्बिकापुर, श्री मुज़म्मिल अहमद, निरीक्षक, सूरजपुर, श्री नरेन्द्र श्रीवास, सीतेश सुयश विश्वकर्मा, दिवाकर राव ठवरे- लिपिक, श्री सनक साय, श्रम सहायक एवं अन्य कर्मचारीगण शामिल थे।
दर्ज प्रकरण एवं राजीनामा का विवरण :-
छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान
1- अधिनियम 2009 के तहत असत्यापित तौल उपकरणों के विक्रय करने पर 7 एवं मिठाई दुकानों में कम वजन करने पर 4 कुल 11 प्रकरण में 58000/-
2- प्रवर्तन नियम 2011 के तहत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रदर्शित न करने पर- 08 प्रकरण में राजीनामा 27000/-
3- पीसीआर 2011 के तहत बिना पंजीयन के वस्तु पैक किये जाने पर दर्ज 07 प्रकरण में राजीनामा 35000/-

By :: Newsnt24live 

Edited By:: Jamil Ansari

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