अवैध रूप से महुआ कच्ची शराब परिवहन करते 01 शराब तस्कर को जनकपुर पुलिस ने किया गिरप्तार।
अवैध रूप से महुआ कच्ची शराब परिवहन करते 01 शराब तस्कर को जनकपुर पुलिस ने किया गिरप्तार
जनकपुर :: आरोपी के कब्जे से अवैध् रूप से हाथ भट्टी का बना महुआ शराब कुल 70 लीटर जप्त। आरोपी कब्जे से शराब परिवहन में प्रयुक्त एक नग दो पहिया वाहन को भी किया गया जप्त। जप्त मशरूका की कीमती – 69000 /-
आरोपी के विरूद्ध थाना जनकपुर में अपराध कृमांक – 223 / 2024 धारा 342) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया पंजीबद्ध, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चन्द्रमोहन सिंह द्वारा अवैध शराब तस्करी पर रोकने हेतु लगातार निर्देशित किया गया है जिसके तारतम्य में जनकपुर पुलिस द्वारा मुखबीरों के माध्यम से सूचना सकलन किया जा रहा था जो आज दिनांक 17/11/2024 को जनकपुर पेट्रोलिंग पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुन्डाटोला निवासी उगेश कुमार साहू अवैध रूप से हाथ भट्टी का बना महुआ शराब विकरय करने हेतु ग्राम कुन्डाटोला से चाटी रोड होते हुए जनकपुर की अपने काले रंग के हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटर सायकल से आ रहा है। मुखबीर सूचना पर पुलिस अनुविमागीय अधिकारी श्री अलेक्सियुस टोप्पो द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने के मार्गदर्शन पर थाना जनकपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताएऐ गऐ दो पहिया वाहन एवं हुलिए की व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारम्भ वकिया गया थाना जनकपुर के पुलिस टीम के द्वारा ग्राम चाटी बेरियर के पास मेन रोड दो पहिया वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम उगेश कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कुन्डाटोला थाना सीधी जिला शहडोल (म0प्र०) का होना बताया पुलिस द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर मोटर सायकल के पीछे बोरी में 20-20 लीटर के तीन जरिकेन बंधा हुआ एवं साईड में 10 लीटर का 01 जरिकेन मिला जिसमें हाथ भट्टी का बना महुआ शराब भर हुआ कुल 70 लीटर रखा होना पाया गया। महुआ शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पुलिस टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था जिस पर आरोपी के कब्जे से अैध रूप से रखे 70 लीटर महुआ शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त एक नग हीरो स्पेलेण्डर मोटर सायकल कृमांक एमपी 18 जेड डी 7291 जूमला कीमती लगभग 69000 / – रूपऐ जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना जनकपुर के अपराध कृरमांक 223 /2024 धारा 34/2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया। कार्यवाही में निरीक्षक दीपेश सैनी थाना प्रभारी, सउनि दिनेश चौहान, सउनि रविनंदन सिंह, प्र०आर० 59 जय कुमार ठाकुर, प्रआर0 धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक मदनलाल राजवाड़े, आरक्षक रवि सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।